ग्राहकों को दी गई उपभोक्ता संरक्षण के प्रावधानों की महत्वपूर्ण जानकारियां


गुना। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत गुना जिला इकाई द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पर प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम अध्यक्ष जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी) ऋषि शर्मा, मुख्य अतिथि मध्य क्षेत्र संगठन मंत्री अलंकार वशिष्ठ, मुख्य वक्ता दीपक बाबू श्रीवास्तव, विशिष्ट अतिथि स्वर्ण जयंती समारोह समिति गुना के उपाध्यक्ष सुनील शर्मा तथा सहसचिव राहुल पाण्डेय ने मंच को गौरवान्वित किया।  मध्यक्षेत्र संगठन मंत्री अलंकार वशिष्ठ ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की और अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के विषय में लोगों को जानकारी देते हुए बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित होना ग्राहक पंचायत की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति ग्राहक है और ग्राहक पंचायत समन्वय तथा सामंजस्य से कार्य करने वाला संगठन है। समाज के जागरण और प्रबोधन के लिए ग्राहक पंचायत इस प्रकार के कार्यक्रमों का अयोजन करता रहता है। मुख्य वक्ता दीपक बाबू श्रीवास्तव ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के सभी 8 अध्यायों में सम्मिलित कुल 107 धाराओं की विषय वस्तु पर प्रकाश डाला। और अधिनियम के अंतर्गत ग्राहक अधिकारों की जानकारी दी। अधिनियम में उल्लेखित अनुचित व्यापार व्यवहार के सभी नौ बिंदुओं पर सूक्ष्मता से प्रकाश डाला। इस प्रबोधन कार्यक्रम से निश्चित ही समाज में ग्राहक जागरूकता का प्रसार होगा। 

सभी नागरिकों को रखना चाहिए जानकारी
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ऋषि शर्मा ने बताया कि नागरिक  कानूनों के प्रावधानों की जानकारी की सभी को आवश्यकता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम तो हमारे दैनिक जीवन के कार्यकलापों से जुड़ा हुआ है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम ऐसे प्रयास करने चाहिए कि सभी को इसकी जानकारी मिले और जीवन में उसका अनुसरण हो। प्रबंधन में जिले के माध्यमिक शालाओं के शिक्षक बंधु-भगिनी सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का संचालन सीएसी राजेंद्र कुमार साहू ने किया और बीएसी लखन सिंह परिहार ने सभी अतिथियों और सहभागी शिक्षक शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। समन्वय एडवोकेट अनिल नामदेव ने किया।