वर्ष की पहली नेशनल लोक अदालत 08 मार्च, 2025 को आयोजित होगी


राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व म०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार दिनांक 08 मार्च, 2025 शनिवार को प्रदेश में उच्च न्यायालय स्तर से समस्त जिला एवं तहसील मुख्यालयों पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला गुना में भी माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुना श्री अमिताभ मिश्र के मार्गदर्शन में जिला मुख्यालय गुना, तहसील न्यायालय चाचौड़ा / राधौगढ़ / आरोन में भी नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है।


प्रधान जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुना श्री अमिताभ मिश्र द्वारा आज दिनांक 27 फरवरी 2025 को समस्त न्यायाधीशगण के एनआईएक्ट की धारा 138, के तहत, चेक बाउंस के प्रकरणों में बैंक के अधिकारियों को उनके अधिवक्तागण के साथ दिनांक 08 मार्च, 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया जा सके। इस संबंध में समीक्षा बैठक वीडियों कॉफ्रेंसिंग हॉल जिला न्यायालय परिसर, गुना में आयोजित की गयी। समस्त बैंको के प्रीलिटिगेशन एवं लिटिगेशन प्रकरणों के अधिक से अधिक निराकरण हेतु समस्त बैंक अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि वह अपने कम राशि के प्रकरणों की सूची एवं अधिक राशि के प्रकरणों की पृथक-पृथक सूची समस्त न्यायाधीशगण को उपलब्ध कराये जिन प्रकरणों में अनावेदक 50 या उससे अधिक प्रतिशत राशि जमा करता है या बैंक द्वारा निर्धारित राशि से कुछ कम जमा करता है तो ऐसे प्रकरणों का राजीनामा इस लोक अदालत में होगा। प्रधान जिला न्यायाधीश श्री मिश्र ऐसे प्रकरणों की स्वयं समीक्षा करेंगें। साथ ही समस्त न्यायाधीशगण को निर्देशित किया कि वह बैंक के अधिकारियों से प्रतिदिन बैठक आयोजित कर अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण करें। साथ ही समस्त गुना वासियों से अपील की जिन लोगों के प्रकरण जिला न्यायालय गुना सहित तहसील चांचौडा / राधौगढ एवं आरोन के न्यायालय में चल रहे वह भी निराकरण करा सकते हैं।